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Sunday 17 December 2017

कोर्ट ने पत्रकार सुहैब इलियासी को माना पत्नी अंजू की हत्या का दोषी। सज़ा का फैंसला 20 को।

शाहदरा /दिल्ली। [रमन भाटिया ] एक समय टीवी चैनल पर अपराधों पर एपिसोड इंडिया मोस्ट वांटेड शो बनाकर मशहूर हुए पत्रकार सुहैब इलियासी अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश श्री एस के मल्होत्रा  ने गत शनिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी इलियासी को अपनी पत्नी  की हत्या का दोषी करार दिया कोर्ट द्वारा इस मामले में आगामी 20 दिसंबर को सज़ा पर बहस होने के बाद सजा सुनाई जायेगी। क़ानूनी जानकारों के अनुसार जिन आरोपों में आरोपी दोषी पाया गया है उसमे उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है।सुहैब ने 90 के दशक में भारत में टेलीविजन पर अपराधों पर आधारित सीरियल की शुरुआत की थी और उसको इस शो से काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। 

          ज्ञात हो कि गत 11 जनवरी , 2000 को मयूर विहार फेस -1स्थित में सुहैब इलियासी की पत्नि अंजू  अपने घर में चाकू लगने से संदिग्ध हालत में मृत पायी गयी थी पुलिस ने केस की जाँच के बाद 28 मार्च , 2000 को शोएब इलियासी को पत्नि अंजू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसको निचली अदालत से जमानत भी मिल गयी थी। 29 मार्च ,2011 को निचली अदालत में इलियासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और दहेज के लिए हत्या के आरोप तय कर दिए गए।भारतीय दंड विधान की जिन धाराओं में इलियासी के विरुद्ध आरोप तय किये गए थे , उनको मृतिका अंजू की माँ रुक्मा सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायलय में चुनौति देते हए न्यायालय से हत्या ,सबूत मिटाने सहित अन्य विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय करने की मांग की। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अगस्त ,2014 को इलियासी के विरुद्ध हत्या का केस चलाने का निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा अंजू की बहनों के बयानों के बाद प्रथम दृष्टया इलियासी के विरुद्ध हत्या के अपराध का मामला बनता है।अतः आरोपी के विरुद्ध हत्या के आरोप में केस की सुनवाई की जाये।

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